मुंबई में गणेश उत्सव को देखते हुए 10 से 19 सितंबर तक धारा 144 लगा दी गई है.
BMC के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गणेश उत्सव को लेकर महाराष्ट्र सरकार तमाम तरह के ऐहतियात बरत रही हैं. मुंबई में गणेश उत्सव को देखते हुए 10 से 19 सितंबर तक धारा 144 लगा दी गई है. मुंबई पुलिस ने गुरुवार को वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 10-19 सितंबर तक मुंबई में सीआरपीसी की धारा 144 लागू करने का फैसला किया.मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र के तहत लागू आदेश के मुताबिक, शहर में किसी भी
गणपति जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं, एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है. भक्त भगवान गणेश के ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे. इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने गणेश चतुर्थी पर जनता को गणेश मंडलों में जाने पर रोक लगा दी थी. सरकार ने मंडल आयोजकों को दर्शन ऑनलाइन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.
BMC के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गणपति जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी. वहीं, एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है. भक्त भगवान गणेश के ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे. इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने गणेश चतुर्थी पर जनता को गणेश मंडलों में जाने पर रोक लगा दी थी. सरकार ने मंडल आयोजकों को दर्शन ऑनलाइन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.
BMC के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
